इन पीड़ित परिवारों को पांच लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, जानें क्या हैं नियम

इन पीड़ित परिवारों को पांच लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, जानें क्या हैं नियम

बिहार सरकार ने सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। नीतीश सरकार ने सड़क हादसे में मौत होने पर उनके परिजनों को पांच लाख रुपये देने का ऐलान किया है। बुधवार से नीतीश सरकार के इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही गंभीर घायल होने वाले व्यक्ति को भी 50 हजार की राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने यह व्यवस्था की है। बिहार में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को हादसों के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी। इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

साथ ही इसे पूरे प्रदेश में तत्काल लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अगर हादसा होने पर गाड़ियों का बीमा नहीं मिला तो पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ित परिवारों द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि वाहन मालिक अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को जब्त करके नीलामी की जाएगी।