दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन व्यवस्था लागू,कारपूलिंग कर कार्यालय पहुंचे केजरीवाल,बीजेपी नेता विजय गोयल ने कसा तंज
दिल्ली में इस व्यवस्था के तहत हर रोज सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। रविवार को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था। ईवन नंबर मतलब, जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होंगे, जबकि ऑड नंबर का मतलब, जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 डिजिट होंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जहरीली हवा और जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन व्यवस्था लागू की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सोमवार को कारपूलिंग कर अपने मंत्रियों के साथ ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की सड़कों पर हर दिन 30 लाख वाहन आते हैं, तो यह घटकर 15 लाख रह जाएगा। लिहाजा, प्रदूषण में कमी होगी। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वे इस पहल के जरिए बढ़ते प्रदूषण के स्तर में कमी लाएंगे। हम डेंगू की तरह इसे भी हराएंगे। इस पर बीजेपी नेता विजय गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली के नागरिकों के जीने के अधिकार का मजाक बनाने के बराबर है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों और सीएनजी के चलने वाले सभी वाहनों पर यह नियम लागू होगा। पिछली बार ऑड-ईवन में सीएनजी गाड़ियों को छूट मिली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑड-ईवन फार्मूला को लागू करने और सफल बनाने के लिए 200 टीमों को तैनात की है।
दिल्ली में इस व्यवस्था के तहत हर रोज सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। रविवार को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था। ईवन नंबर मतलब, जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होंगे, जबकि ऑड नंबर का मतलब, जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 डिजिट होंगे।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त और सीएजी की गाड़ी, सेना से जुड़े वाहन, इमरजेंसी- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड, मरीजों को लेकर जा रहे वाहन, महिलाएं, दिव्यांग और 12 से कम उम्र के बच्चों वाली गाड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे होने पर छूट मिलेगी। टू व्हीलर ऑड-ईवन के दायरे से बाहर होंगे।
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