सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में मिलेगी पांच एकड़ जमीन,उत्तर प्रदेश कैबिनेट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ओर जहां केंद्र सरकार ने ट्रस्ट के नाम का ऐलान किया, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में मिलेगी पांच एकड़ जमीन,उत्तर प्रदेश कैबिनेट का फैसला
Pic of UP Ministers In Cabinet Meeting
सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में मिलेगी पांच एकड़ जमीन,उत्तर प्रदेश कैबिनेट का फैसला

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख अब नजदीक दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ओर जहां केंद्र सरकार ने ट्रस्ट के नाम का ऐलान किया, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमती से सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीद दें।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ होगा। यह ट्रस्ट पूरी तरह से मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा।

आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यह साइबर क्राइम पुलिस थाने बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर और अयोध्या में स्थापित किए जाएंगे।

बैठक के दौरान आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को भी हरी झंडी दी गई है। यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों द्वारा यूपी सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगर साख सीमा की सुविधा पर दी गई शासकीय गारंटी पर गांरटी शुल्क माफ किया गया है।