वाहन चालक हो जाएं सावधान, गलती की तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

वाहन चालक हो जाएं सावधान, गलती की तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
Pic of Traffic On Road

केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक इससे पहले राज्यसभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमर्जेन्सी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।

सार्वजनिक वाहन चालकों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रस्ताव

मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

1,00000 रुपये तक लग सकता है जुर्माना

संशोधन विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओला और उबर जैसे समूहकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप 1,00000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों को संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। 

किस गलती पर कितने जुर्माना का प्रस्ताव?

विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपये जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग पर 20000 रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

नाबालिग ड्राइवर की गलती पर नपेंगे वाहन मालिक/अभिभावक

किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में नए प्रावधानों के तहत गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 25000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा।

वाहन के अनाधिकृत इस्तेमाल पर 5000 जुर्माना

यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार न्यूनतम 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर 10000 रुपये का जुर्मान देय होगा। अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।