पीएम मोदी कॉन्फ्रेंसिंग से भारत-नेपाल के बीच शुरू होने वाली ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी; यात्रा के दौरान आपको रखने होंगे ये पहचान पत्र
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 2 अप्रैल को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव आमान परिवर्तित जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेल लाइन पर यात्री रेल सेवा का परिचालन पुनर्बहाल कर सकते हैं। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान फोटो युक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 2 अप्रैल को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव आमान परिवर्तित जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेल लाइन पर यात्री रेल सेवा का परिचालन पुनर्बहाल कर सकते हैं। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान फोटो युक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
मालूम हो कि भारत और नेपाल के बीच निर्माणाधीन जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास रेल परियोजना के प्रथम चरण में जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेलखंड पर परिचालन पुनर्बहाल होने की उम्मीद है। इसकी दूरी करीब 34 कि.मी. है। यह जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास (69.08 किमी) रेल परियोजना का एक भाग है।
इसमें रेल सेवा प्रारंभ होने की स्थिति में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान निर्धारित निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक फोटो युक्त पहचान पत्र मूल रूप में रखना अनिवार्य होगा। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बीच नेपाल के प्रथानमंत्री शेर बहादुर देउवा एक अप्रैल से 3 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे।
इन फोटो युक्त पहचान पत्र को रख सकते हैं:
1. वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट
2. भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
3. भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
4. नेपाल स्थित भारतीय दूतावास/भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी इमरजेंसी सर्टिफिकेट/आइडेंटिटी सर्टिफिकेट
5. 65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास उनकी उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज। जैसे- पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड।
6. एक परिवार के मामले में, किसी एक वयस्क के पास उपर्युक्त 1 से 3 में वर्णित कोई एक दस्तावेज हो, तो अन्य सदस्यों को परिवार से उनके संबंध दर्शाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे सीजीएचएस कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी आईडी कार्ड इत्यादि हो तो उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।
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