सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में क्या दिया बड़ा आदेश और बीजेपी ने आरोपी विधायक पर क्या की कार्रवाई?

बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता वाले बलात्कार मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव और लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्नाव दुष्कर्म और एक्सीेडेंट से जुड़े सभी मामलों की चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल किए जाएं। कोर्ट ने सीबीआइ को 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा देने की बात भी कही है। घस बीच बीजेपी ने आरोपी विधायक को पार्टी से निकाल दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में क्या दिया बड़ा आदेश और बीजेपी ने आरोपी विधायक पर क्या की कार्रवाई?
Pic of Supreme Court of India
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में क्या दिया बड़ा आदेश और बीजेपी ने आरोपी विधायक पर क्या की कार्रवाई?

उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म और एक्सीिडेंट से जुड़े सभी मामले लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित होंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्नाव दुष्कर्म और एक्सी़डेंट से जुड़े सभी मामलों की चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल किए जाएं। कोर्ट ने सीबीआइ को 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के लिए कहा है।

लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित होंगे मामले

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता वाले बलात्कार मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव और लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्नाव दुष्कर्म और एक्सीेडेंट से जुड़े सभी मामलों की चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल किए जाएं। कोर्ट ने सीबीआइ को 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा देने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ये मुआवजा शुक्रवार तक देना होगा। कोर्ट ने कहा कि कार को ट्रक के टक्कर मारने की घटना की जांच सात दिन में पूरी की जाए।

पीड़िता की माँ के लिखे पत्र पर CJI ने लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामले सीबीआई को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, इसलिए वह किसी जिम्मेदार सीबीआई अधिकारी से जानकारी हासिल करने के पश्चात आदेश पारित करेगा। गौरतलब है कि न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता द्वारा सीजेआई को लिखे पत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया था और अपने सेक्रेटरी जनरल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस पत्र को 17 जुलाई से अब तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया।

पीड़िता को दिल्ली AIIMS में शिफ्ट कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पीड़िता एयरलिफ्ट करने की हालत में है, तो उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए। इसके साथ ही मुख्यग न्याियाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को भी पीड़िता की मां द्वारा लिखी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि वह चिट्ठी उनतक क्यों नहीं पहुंची? 

आरोपी विधायक बीजेपी से निष्कासित

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने इससे पूर्व कुलदीप सिंह को पार्टी से निलंबित किया था। लेकिन रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद विधायक सेंगर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। विपक्ष के विरोध के बीच सेंगर का मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा था। ऐसे में पार्टी से सेंगर को निकालने का फैसला लिया गया। 

विपक्षी दलों ने लगाया था समर्थन का आरोप

विपक्षी दलों का आरोप था कि इस पूरे मामले में विधायक सेंगर को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें भी सोशल मीडिया सामने आ रही थीं, जिसमें सेंगर की पत्नी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिख रही थीं। इसे लेकर भी विपक्षी दलों ने बीजेपी से सवाल पूछा था। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट किया था कि सेंगर को लेकर पार्टी का फैसला अब भी कायम है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित किया जा चुका है।