कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्ज्वल निकम बोले- मेहुल चोकसी को जल्द लाया जाएगा भारत, कारण भी गिनाए
वरिष्ठ वकील और प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ उज्ज्वल निकम ने गुरुवार को कहा कि डोमिनिकन अदालत में दलीलों के आधार पर यह माना जा सकता है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "डोमिनिकन अदालत में कानूनी कार्यवाही चल रही है लेकिन हम सभी जानते हैं कि कानूनी कार्यवाही के साथ राजनयिक स्तर पर प्रयास भी एक साथ चल रहे हैं। हम सभी उम्मीद करते हैं कि डोमिनिकन अदालत में हमारी कानूनी लड़ाई और हमारे राजनयिक चैनल के प्रयास फल देंगे और चोकसी को जल्द ही वापस लाया जाएगा।"
निकम ने आगे कहा, "डोमिनिकन कोर्ट को मुख्य रूप से इस मुद्दे पर फैसला करना है कि मेहुल चोकसी की देश में एंट्री होती है या नहीं। उसके बाद यह उसके सामने एक और सवाल होगा कि उसकी कस्टडी किस देश यानी भारत या एंटीगुआ को दी जानी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से तथ्य और तर्क पर डोमिनिका की अदालत अंततः निर्भर करती है। लेकिन अदालत में तर्कों पर भरोसा करते हुए हम मान सकते हैं कि उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।” आपको बता दें कि उज्ज्वल निकम ने कसाब को फांसी की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने मुंबई कोर्ट से आधार कार्ड, लुकआउट नोटिस, इंटरपोल नोटिस और NBW सहित उनकी भारतीय नागरिकता के दस्तावेजों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। चोकसी की नागरिकता खत्म किए जाने की बात करते हुए निकम ने कहा कि चोकसी और उनके वकील के दिमाग में इस मामले को लेकर गलतफहमी है। उन्होंने कहा, "मेहुल चोकसी और उनके वकील के दिमाग में यह गलत धारणा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, उनकी नागरिकता किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करने में विफल हो जाती है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के अनुसार किसी की नागरिकता समाप्त होने की कुछ शर्तें हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं होती हैं।"
उन्होंने कहा, "यहां तक कि हमारे पास दस्तावेज हैं कि एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एंटीगुआ नागरिकता के मुद्दों को उठाया है क्योंकि उन्होंने इसे प्राप्त करते समय तथ्यों को दबा दिया था। डोमिनिकन वकील ने पहले ही अदालत में अपील की थी कि चोकसी को भारत को सौंप दिया जाए।" इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह एंटीगुआ के लिए एक मिसाल कायम करने का एक महत्वपूर्ण मामला है यदि यह देश में कुछ राशि निवेश करने के लिए धोखेबाजों और अन्य देशों के भगोड़ों को नागरिकता प्रदान करेगा।
इस बीच भगोड़े हीरा कारोबारी के वकील विजय अग्रवाल ने आज कहा कि डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने देश में उसके अवैध प्रवेश के सिलसिले में मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चोकसी 23 मई को डिनर के लिए बाहर जाने के बाद एंटीगुआ से लापता हो गया था और जल्द ही डोमिनिका में पकड़ा गया था।
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