Corona Update : जानिए, लॉकडाउन के बीच क्या आई खुशखबरी? गृह मंत्रालय के ऑर्डर में क्या है? क्या आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें?

देशवासियों के लिए लॉकडाउन के बीच खुशखबरी आई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद पिछले 32 दिनों से बंद लाखों दुकानों के शटर उठ गए हैं। देशभर में अब आवश्यक वस्तुओं के साथ अनावश्यक वस्तुओं की भी खरीद-बिक्री शुरू हो गई है। आज से आपके मोहल्ले की दुकानें। आपके घर के पास वाली दुकनें भी खुल गई हैं।

Corona Update : जानिए, लॉकडाउन के बीच क्या आई खुशखबरी? गृह मंत्रालय के ऑर्डर में क्या है? क्या आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें?
Pic of Open Shops After Home Ministry Order
Corona Update : जानिए, लॉकडाउन के बीच क्या आई खुशखबरी? गृह मंत्रालय के ऑर्डर में क्या है? क्या आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें?
Corona Update : जानिए, लॉकडाउन के बीच क्या आई खुशखबरी? गृह मंत्रालय के ऑर्डर में क्या है? क्या आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें?

देशवासियों के लिए लॉकडाउन के बीच खुशखबरी आई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद पिछले 32 दिनों से बंद लाखों दुकानों के शटर उठ गए हैं। देशभर में अब आवश्यक वस्तुओं के साथ अनावश्यक वस्तुओं की भी खरीद-बिक्री शुरू हो गई है। आज से आपके मोहल्ले की दुकानें। आपके घर के पास वाली दुकनें भी खुल गई हैं।

हालांकि,गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं,जिसके मुताबिक खुलने वाली सभी दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है। वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे। शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। शराब की दुकानों को शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली में नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों  यानी हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं दी गई है।

अब उम्मीद की जा रही है कि देश में शनिवार से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।